नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको EPFO के 2 नए अपडेट के बारे में बताने वाला हूं. EPFO के इन दो नए अपडेट को देखकर यह लगता है, कि अब EPFO हार मान चुका है| ईपीएफ अब यह मान चुका है कि गलती हमारी ही है| इसमें पीएफ मेंबर की कोई भी गलती नहीं है| पीएफ मेंबर को भले ही हम कितना ही बोलने की e-nomination कर लो| लेकिन हम अपने साइड को बेहतर नहीं बना सकते| हमारी साइट ही लोड नहीं हो पा रही है| तो पीएफ मेंबर कहां से ही नॉमिनेशन कर पाएंगे| जी हां दोस्तों सबसे पहला UPDATE आपको EPFO के होम पेज पर देखने को मिला होगा. इस पर लिखा हुआ है कि EPFO पर नॉमिनेशन करने के लिए कोई भी लास्ट डेट नहीं है. ( No Last Date Declared By EPFO For Filling  E-Nomination )


जैसा कि आप देख रहे हैं यह एक जगह से दूसरी जगह पर हिलता जा रहा है| इसका मतलब यह है कि EPFO ने अभी तक यह डिसाइड नहीं किया है कि इस प्रोसेस को लास्ट डेट कब देनी चाहिए| इसका मतलब यह है कि आप जब चाहे अपना e-nomination कर लें| हमारी EPFO की वेबसाइट सही तरीके से चले, तब आप अपना नॉमिनेशन कर ले|  यहां पर पहले पासबुक देखने के लिए नॉमिनेशन करना जरूरी होता था. पर अब EPFO ने यह चीज हटा दी है. अब आप बिना ही नॉमिनेशन करें ही अपनी पासबुक को देख सकते हैं| और दूसरा अपडेट मैं आप लोगों को यह बताने जा रहा हूं| पहले हमको पीएफ एडवांस लेने के लिए ई नॉमिनेशन करना पड़ता था. और फिर हमें सिर्फ एक रीजन दिखाई देता था ILLNESS का,  और अब यहां पर बहुत सारे ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं.


जिस पर हम एडवांस पीएफ लेने के लिए अप्लाई कर सकते हैं. अब जिन लोगों का ही नॉमिनेशन फाइल नहीं है उन लोगों को भी कई सारे ऑप्शन मिल जाते हैं. एडवांस पीएफ लेने के 

Procedure for EPF Withdrawal :-

Broadly, the withdrawal of EPF can be made either by submitting:

  1. Physical application
  2. Online application

Steps to Apply For EPF Withdrawal Online on UAN Portal

Step 1:  UAN portal पोर्टल पर जाएं।

Step 2: अपने यूएएन और पासवर्ड के साथ लॉग इन करें। कैप्चा दर्ज करें।

Step 3:  'Manage' टैब पर क्लिक करें और यह जांचने के लिए 'केवाईसी' चुनें कि आपका केवाईसी विवरण जैसे आधार, पैन और बैंक विवरण सत्यापित हैं या नहीं।

Click on the ‘Manage’ tab and select ‘KYC’ to check whether your KYC details such as Aadhaar, PAN and bank details are verified or not.

Step 4: केवाईसी विवरण सत्यापित होने के बाद, 'ऑनलाइन सेवा' टैब पर जाएं और ड्रॉप-डाउन मेनू से 'दावा (फॉर्म -31, 19 और 10 सी)' विकल्प चुनें।

Once the KYC details are verified, go to the ‘Online Services’ tab and select the option ‘Claim (Form-31, 19 & 10C)’ from the drop-down menu.


Step 5: स्क्रीन Member details, KYC details और अन्य सेवा विवरण प्रदर्शित करेगी। अपना बैंक खाता नंबर दर्ज करें और 'सत्यापित करें' पर क्लिक करें।

The following screen will display the member details, KYC details and other service details. Enter your bank account number and click on ‘Verify’.

Step 6:  प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए 'हां' पर क्लिक करें और फिर आगे बढ़ें।उपक्रम के प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए 'हां' पर क्लिक करें और फिर आगे बढ़ें।

Click on ‘Yes’ to sign the certificate of the undertaking and then proceed.

Step 7: अब, 'प्रोसीड फॉर ऑनलाइन क्लेम' पर क्लिक करें।

Now, click on ‘Proceed for Online Claim’.

Step 8: क्लेम फॉर्म में, 'आई वांट टू अप्लाई फॉर' टैब के तहत, आपको जिस दावे की आवश्यकता है, यानी पूर्ण ईपीएफ  Settlement, ईपीएफ withdrawal (loan/advance) या pension withdrawal का चयन करें। यदि सदस्य सेवा मानदंड के कारण पीएफ निकासी या पेंशन निकासी जैसी किसी भी सेवा के लिए पात्र नहीं है, तो वह विकल्प ड्रॉप-डाउन मेनू में नहीं दिखाया जाएगा।

 In the claim form, select the claim you require, i.e. full EPF settlement, EPF part withdrawal (loan/advance) or pension withdrawal, under the tab ‘I Want To Apply For’. If the member is not eligible for any of the services like PF withdrawal or pension withdrawal due to the service criteria, that option will not be shown in the drop-down menu.

Step 9: फिर, अपना फंड निकालने के लिए 'पीएफ एडवांस (फॉर्म 31)' चुनें। इसके अलावा, ऐसे अग्रिम का उद्देश्य, आवश्यक राशि और कर्मचारी का address प्रदान करें।

Then, select ‘PF Advance (Form 31)’ to withdraw your fund. Further, provide the purpose of such advance, the amount required and the employee’s address.

Step 10: Certificate पर क्लिक करें और अपना आवेदन जमा करें। जिस उद्देश्य से आपने फॉर्म भरा है, उसके लिए आपको स्कैन किए गए दस्तावेज़ जमा करने के लिए कहा जा सकता है। Employer  को निकासी अनुरोध को स्वीकार करना होगा, और उसके बाद ही आपको अपने बैंक खाते में धन प्राप्त होगा। बैंक खाते में पैसा जमा होने में आमतौर पर 15-20 दिन लगते हैं।

Click on the certificate and submit your application. You may be asked to submit scanned documents for the purpose you have filled the form. The employer will have to approve the withdrawal request, and then only you will receive money in your bank account. It usually takes 15-20 days to get the money credited to the bank account.

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नौकरी छोड़ने या नौकरी बदलने के बाद मेरे ईपीएफ खाते का क्या होगा?

एक बार जब आप नौकरी छोड़ देते हैं या किसी कंपनी को छोड़कर कहीं और जुड़ जाते हैं, तो ईपीएफ खाते में मासिक योगदान नहीं मिलेगा। हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि खाता निष्क्रिय हो जाएगा। जब आप उसी UAN के तहत किसी अन्य कंपनी से जुड़ते हैं तो नया नियोक्ता आपके लिए एक नया EPF खाता बनाएगा। फिर आप ईपीएफओ से पिछले ईपीएफ खाते को नए के साथ मर्ज करने का अनुरोध कर सकते हैं। यदि आप एक नए नियोक्ता में शामिल नहीं होते हैं, तो आपको अपने ईपीएफ शेष को पूरी तरह से निकालने के लिए आपके पिछले योगदान से तीन साल की अतिरिक्त छूट अवधि प्रदान की जाएगी। यदि आप ऐसा करने में विफल रहते हैं, तो आपका ईपीएफ खाता निष्क्रिय घोषित कर दिया जाएगा। इस पैसे तक पहुंचने के लिए आपको जटिल प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ सकता है।

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